बाड़मेर, 19 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। ऑनलाईन आवेदन 20 मई से 30 जून तक पोर्टल पर किए जा सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सुरेन्द्र पूनिया ने बताया कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र sso.rajsathan.gov.in के माध्यम से SJMS.Rajsathan.gov.in पर ई-मित्र कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट आदि के माध्यम से किए जा सकेंगे। एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों के लिये आवेदन कर सकेगा। आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 7 वर्ष एवं उसे गत परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा।
यह लगाने होंगे आवश्यक दस्तावेजः आवेदन के लिए ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, निःशक्तता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र गैर बीपीएल के लिए, माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र विधवा के बालक, बालिका के लिए, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र विधवा आवेदकों के लिए, राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण-पत्र निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण-पत्र केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिए प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी। फाइल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिए। पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों की गत परीक्षा की अंकतालिका sso.rajsathan.gov.in
पोर्टल पर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को सत्र 2017-18 के लिए पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य समान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।