खेतांे मंे फसल अवशेष नहीं जलाने के निर्देश
बाड़मेर, 18 मई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशांे की पालना मंे किसानांे द्वारा अपने खेतांे मंे फसल अवशेषांे को जलाने से होने वाले वायू प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे को दिए गए है।
बाड़मेर, 18 मई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशांे की पालना मंे किसानांे द्वारा अपने खेतांे मंे फसल अवशेषांे को जलाने से होने वाले वायू प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे को दिए गए है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने समस्त उपखंड अधिकारियांे, उप निदेशक कृषि विस्तार, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को फसल अवशेष को जलाने से उत्पन्न वायू प्रदूषण के मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने के निर्देश दिए गए है। निर्देशांे के मुताबिक जिन खेतांे मंे कम्बाइन हार्वेस्टर के जरिए फसल कटाई की जाती है वहां 6 से 9 इंच तक ऊंचाई का फसल अवशेष बच जाता है। इस फसल अवशेष को सामान्यत किसानांे की ओर से जला दिया जाता है। इससे वायू प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। जिला कलक्टर नकाते ने फसलांे के अवशेष जलाने वाले लोगांे के खिलाफ वायू अधिनियम की धारा 19 (5) के तहत उल्लंघन करने वाले लोगांे के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।