इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) में शामिल सभी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ईडीएल में शामिल कोई दवा किसी चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए पर्ची नहीं दी जाएगी, आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

